नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से जुड़े एक आरोपी के खिलाफ चार FIR निरस्त कर दी हैं. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एक ही घटना को लेकर एक आरोपी के खिलाफ पांच FIR दर्ज नहीं की जा सकतीं.
आरोपी आतिर के खिलाफ 2 मार्च 2020 को दिल्ली हिंसा के दौरान एक घर में आगजनी करने के मामले में जाफराबाद थाने में मुख्य FIR नंबर 106/2020 दर्ज की गई थी. उसके बाद उसी घटना को लेकर चार और FIR दर्ज की गईं. इन सभी FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 436 और 34 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमैज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए थे.
आतिर ने याचिका दायर कर कहा था कि ये सभी FIR एक ही घटना से संबंधित थीं और सभी एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों की शिकायत पर दर्ज की गईं थीं. याचिका में कहा गया था की टीटी एंटनी फैसले के दिशानिर्देश के मुताबिक एक ही अपराध को लेकर कई FIR दर्ज नहीं की जा सकतीं.