नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम (Tablighi Jamaat program) में शरीक हुए विदेशी लोगों की मेजबानी करने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की अपील से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा.
जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गईं उनमें चांदनी महल थाना इलाके में अपने घरों में विदेशियों को शरण देने वाले लोग और इलाके में मौजूद मस्जिदों में विदेशी मेहमानों को ठहराने वाले मस्जिदों की समितियों के सदस्य व देखरेख करने वाले शामिल हैं. इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना सुनवाई करेंगे. दिल्ली पुलिस ने इस साल की शुरुआत में इन याचिकाओं का विरोध किया था.