नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अभिनेत्री जूही चावला (Actress Juhi Chawla) से बुधवार को कहा कि वह देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क (5G Wireless Network) स्थापित करने के खिलाफ दायर अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें.
चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस प्रौद्योगिकी के विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया था.
चार अर्जियों पर होगा विचार
जस्टिस जेआर मिढ़ा (J R Midha) ने कहा कि वादी अपराह्न ढाई बजे तक दो पन्नों का नोट दाखिल करें और अदालत अपराह्न तीन बजे मामले की सुनवाई करेगी. अदालत ने कहा कि वह याचिका की सुनवाई शुरू करने समेत चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं की चार अर्जियों पर विचार करेगी.
अदालत ने दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित महाजन (Amit Mahajan) को डेढ़ पन्नों का नोट दाखिल करने की अनुमति दी, ताकि यह पता किया जा सके कि उस पर सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं.