दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

बाटला हाउस एनकाउंटर केस: आतंकी आरिज दोषी करार, 15 को सजा का एलान - बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज दोषी

बाटला हाउस एनकाउंटर
बाटला हाउस एनकाउंटर

By

Published : Mar 8, 2021, 2:24 PM IST

Updated : Mar 8, 2021, 3:01 PM IST

14:22 March 08

दिल्ली कोर्ट ने आरिज खान को दोषी ठहराया

नई दिल्ली:दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है. 15 मार्च को आरिफ की सजा का एलान किया जाएगा. अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था.

13 साल पुराना है मामला

13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में 15 लाख के इनामी आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था. आरिज खान पर 13 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का भी आरोप है.

जानकारी के मुताबिक आरिज खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला है. आरिज इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को गोली मारते हुए फरार हो गया था. आरिज बटला हाउस एनकाउंटर के अलावा 2007 में यूपी के लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट, फैजाबाद और वाराणसी में हुए ब्लास्ट में भी शामिल रहा है. 

क्या था बटला हाउस एनकाउंटर?

19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को मार गिराया था. वहीं, दो अन्य संदिग्ध सैफ मोहम्मद और आरिज खान भागने में कामयाब हो गए थे, जबकि एक और आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया था.

Last Updated : Mar 8, 2021, 3:01 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details