नई दिल्ली :दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला से जुड़े धनशोधन मामले में व्यवसायी अनूप कुमार गुप्ता को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस बात पर गौर करते हुए आरोपी को राहत दी कि जांच पूरी होने में समय लगेगा और वह 29 जनवरी 2021 से हिरासत में हैं.
प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के मुताबिक, आरोपी ने अपनी कंपनी के जरिए अपराध से हासिल 24,624,298 डॉलर की रकम का शोधन करके अपराध किया था.
अदालत ने कहा, आरोपी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी जाती है. इसके साथ ही यह शर्त होगी कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा.