नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं को अपनी उम्मीदवारी पेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया है. हालांकि, केंद्र ने बुनियादी ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए अदालत से चालू वर्ष के लिए एनडीए में महिलाओं के प्रवेश से छूट देने का अनुरोध किया है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने एनडीए परीक्षा में महिला को भाग लेने की अनुमति देने के मामले में अदालत के समक्ष यह दलील दी.
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
एएसजी ने पीठ को बताया कि उच्चतम स्तर के बलों और सरकार में निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से स्थाई कमीशन के लिए शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मंगलवार देर शाम यह निर्णय लिया गया.