नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कहा है कि बहू को साझे घर में निवास का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है. न्यायमूर्ति योगेश खन्ना एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बहू द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की गई है कि उसे वैवाहिक घर में रहने का अधिकार नहीं दिया गया. न्यायमूर्ति ने कहा कि किसी साझे घर के मामले में मालिक पर कोई प्रतिबंध नहीं है. संपत्ति के वर्तमान मामले में वे अपनी बहू की बेदखली का दावा कर सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि यह उचित होगा कि अपीलकर्ता को उसकी शादी जारी रहने तक वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए. न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान मामले में दोनों ससुराल वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, जो शांति से जीने के हकदार हैं और अपने बेटे-बहू के बीच वैवाहिक कलह से ग्रस्त नहीं रह सकते. उन्होंने कहा कि मेरा सुविचारित मत है कि क्योंकि पक्षों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, तो उनके जीवन के अंत में वृद्ध माता-पिता के लिए अपीलकर्ता के साथ रहना उचित नहीं होगा. इसलिए यह उचित होगा कि बहू को एक वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए.
अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं और यहां तक कि किराये के आवास में अलग रहने वाले पति ने भी अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की है और उसने संपत्ति में किसी अधिकार का दावा भी नहीं किया है. बेशक डीवी अधिनियम की धारा 19 के तहत निवास का अधिकार है लेकिन साझा घर में निवास का अपरिहार्य अधिकार नहीं है. खासकर तब, जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता है.