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भाजपा नेता पर रेप और मर्डर का केस दर्ज कराने वाली युवती बयान से पलटी, बोली-किसी ने धोखे से करा लिया था सादे कागज पर साइन

महाराजगंज में भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज हुए रेप और मर्डर केस में पीड़िता ने पुलिस व मजिस्ट्रेट के सामने सभी आरोपों को निराधार बताया है. वहीं, पुलिस मामले में वैधानिक कार्रवाई और जांच कर रही है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 6, 2023, 11:03 PM IST

महाराजगज: भाजपा अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा के जिलाध्यक्ष राही मासूम रजा के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में यू-टर्न आ गया है. जिस पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में भाजपा नेता पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी. वही, युवती मजिस्ट्रेट व महिला थानाध्यक्ष के सामने अपने बयान से पलट गई. उसने अपने बयान में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

पीड़िता ने जिस्ट्रेट व महिला थानाध्यक्ष के सामने कहा कि भाजपा नेता उसके मकान मालिक हैं. पिछले पांच साल से वह और उसका परिवार भाजपा नेता के मकान में किराया पर रह रहा है. भाजपा नेता उसे बेटी की तरह मानते हैं. दुष्कर्म व पिता की हत्या का आरोप बेबुनियाद है. पिता की मौत के बाद वह सदमे में थी. किसी ने धोखे से सादे पेपर पर दस्तखत करा लिया और मनगढ़ंत व झूठा आरोप पेपर पर लिख पुलिस को दे दिया. जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया.

बता दें कि भाजपा नेता राही मासूम रजा के खिलाफ जिस युवती की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था, उसका परिवार मूलत: संतकबीर नगर जिले का निवासी है. परिवार में युवती की मां की मौत आठ साल पहले हो चुकी है. परिवार में पिता के अलावा कुल चार बहन व एक भाई है. पिछले पांच साल से युवती का परिवार भाजपा नेता के मकान में किराएदार के रूप में रह रहा है. बीते 28 अगस्त को युवती के पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया. जिसके बाद इलाज के दौरान 31 अगस्त को पिता की मौत हो गई. 5 सितंबर को युवती के हस्ताक्षर युक्त तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने राही मासूम रजा के खिलाफ रेप, मर्डर, पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था.

भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज होते ही सनसनी मच गई थी. इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने त्वरित विवेचना शुरू की. महिला थानाध्यक्ष के सामने पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कराया गया. इसके बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ. पुलिस के मुताबिक युवती एफआईआर में लगाए गए आरोपों से मुकर गई. वहीं, विवेचना में युवती बालिग निकली. तहरीर में उसकी उम्र 17 साल दिखाई गई थी. मार्कशीट के मुताबिक उसकी जन्मतिथि 22 वर्ष कुछ माह की है.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय ने बताया कि केस दर्ज कराने वाली लड़की ने पुलिस व मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान में आरोप को निराधार बताया है. बयान व अन्य साक्ष्य केआधार पर पॉक्सो की धारा हटेगी. वहीं, पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है. शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं है, बिसरा प्रिजर्व है. नियम के मुतााबिक कार्रवाई जारी है.

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