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Misbehaviour in Flight: दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट में क्रू मेंबर्स से मारपीट, यात्री पर लगा दो साल का बैन - 25 year old Jaskirat Singh banned for two years

लंदन से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी और मारपीट करना एक यात्री को महंगा पड़ गया. आरोपी यात्री को डीजीसीए के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया और देश में उड़ान पर दो साल का बैन लगा दिया गया. 25 वर्षीय यात्री जसकीरत सिंह ने 10 अप्रैल को फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी की थी.

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Published : May 14, 2023, 7:03 AM IST

नई दिल्लीःदिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में क्रू मेंबर्स से बदतमीजी और मारपीट करने वाले हवाई यात्री को देश में उड़ानों पर दो साल के लिए बैन लगा दिया गया है. यह बैन एयर इंडिया ने 25 वर्षीय जसकीरत सिंह नाम के हवाई यात्री पर लगाया है. गौरतलब है कि दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट में क्रू मेंबर से एक हवाई यात्री झगड़ने लगा. जब उसे रोकने के लिए अन्य क्रू मेंबर्स आए तो वह उनसे भी उलझ गया. इस दौरान उसने उनसे मारपीट भी की. इसमें 2 क्रू मेंबर्स को चोटें भी आईं थीं. इसके कारण फ्लाइट को वापस दिल्ली लाना पड़ा था और आरोपी को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया था. मामला इसी साल 10 अप्रैल का है.

एयर इंडिया मैनेजमेंट ने इस मामले में नियामक संस्था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से आरोपी यात्री को नो फ्लाइंग लिस्ट में डालने का अनुरोध किया था. 10 अप्रैल की सुबह करीब 6.35 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई-111 ने दिल्ली से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी. आरोपी यात्री अपने परिजनों के साथ लंदन जा रहा था. उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही यात्री ने बदतमीजी शुरू कर दी थी. विमान में तैनात क्रू मेंबर्स ने उसे शांत करने और स्टाफ से बदतमीजी न करने की चेतावनी दी थी. इस चेतावनी के बाद भी वह शांत नहीं हुआ और हाथापाई पर उतर आया. इसमें दो स्टाफ को चोटे आईं.

इस घटना की सूचना कैप्टन को दी गई. कैप्टन ने विमान वापस दिल्ली लौटाने का निर्णय लिया. जिस समय विमान को वापस लौटाने का निर्णय लिया गया था, उस समय फ्लाइट पेशावर के ऊपर उड़ान भर रही थी. इसके बाद सुबह 10.30 में वापस दिल्ली लौटा लिया था. साथ ही इसकी सूचना एयरपोर्ट सिक्योरिटी और दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस को भी दे दी गई थी. दिल्ली में विमान के लैंड होते ही आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था.

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क्या कहते हैं DGCA के नियमःसिविल एविएशन की नियामक संस्था डीजीसीए के पास ऐसी किसी भी घटना की जांच और कार्रवाई का अधिकार है. डीजीसीए इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के तहत विमान में हुड़दंग करने, ज्यादा शराब पीने या गाली गलौज करने पर यात्रियों को यात्रा करने से रोक सकता है और उन्हें विमान से उतार सकता है. इसमें प्रोविजन 22 के अनुसार किसी क्रू मेंबर पर हमला करना या धमकी देना, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मौखिक रूप से, यह उस क्रू मेंबर की ड्यूटी में हस्तक्षेप माना जाएगा. ऐसा करने पर पैसेंजर को विमान में बैठने से रोका जा सकता है. विमान में सुरक्षा उपायों को मानने से इनकार करना भी इस कैटेगरी में आता है. प्रोविजन 23 के अनुसार शराब या ड्रग्स के नशे में यात्री अगर प्लेन या किसी शख्स की सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उसे विमान से उतारा जा सकता है.

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