भोपाल :मध्य प्रदेश में अब 30 फीसदी तक अवैध निर्माण वैध होंगे, राज्य सरकार द्वारा लाए गए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा से पास हो गया है, इसके बाद अब यदि भवन अनुज्ञा से 30 फीसदी तक ज्यादा अवैध निर्माण किया गया है, तो कंपाउडिंग फीस देकर वैधानिक किया जा सकेगा.
अवैध कॉलोनी बनाई तो होगी सजा
अभी तक 10 फीसदी अवैध निर्माण को ही वैध करने का अधिकार था, वहीं प्रदेश में अवैध काॅलोनियों के विकास पर रोक लगाने के लिए भूमि स्वामी- कॉलोनाइजर या फिर दोनों को 7 साल तक की सजा और दस लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
संशोधन विधेयक में किए गए कई प्रावधान
1- विधानसभा में मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया, विधेयक में अवैध निर्माण को वैध करने और अवैध काॅलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं.
2- अब यदि बिना परमीशन लिए कोई काॅलोनी का विकास करता है या फिर परमीशन से अलग कोई निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ तीन साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, इसके अलावा दस लाख रुपए तक के जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.