सोलन: हिमाचल भाजपा कार्यसमिति के सदस्य व विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में शामिल तरसेम भारती को कंडाघाट कोर्ट ने 18 महीने की सजा सुनाई (Court sentenced BJP leader in Solan) है. अदालत के फैसले के बाद तरसेम भारती के राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग गया है. बता दें कि इन दिनों सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी.
बता दें कि मामला 8 साल पहले का है. 15 अक्टूबर 2014 को वाकनाघाट में ग्रामीण दाह संस्कार के लिए शव यात्रा को हालड्ड वाला श्मशान घाट में ले जा रहे थे. जब शव यात्रा स्टोन क्रशर के नीचे से गुजर रही थी तो इस दौरान ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए.
ग्रामीणों ने मौके पर लगी पोकलेन मशीन के ऑपरेटर को कुछ देर काम रोकने का आग्रह किया, लेकिन उसने काम जारी रखा. जिसके चलते बडे़ पत्थर नीचे की और गिरने लगे. भगदड़ के कारण शवयात्रा में शामिल 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे. घटना के बाद स्टोन क्रशर के मालिक तरसेम भारती व पोकलेन ऑपरेटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए, 336 व 337 के तहत मुकदमा दायर हुआ था. 8 साल की कानूनी जंग के बाद मंगलवार को कंडाघाट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने अपना फैसला सुनाया.