गाजीपुर (उत्तरप्रदेश): मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को सेशन कोर्ट ने सोमवार को झटका दिया. सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. अफशां अंसारी ने बीते 24 जनवरी को एडीजे तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी. तब लक्ष्मीकांत राठौर की नामौजूदगी में अर्जी पर एडीजे पंचम गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई की थी.
झूठे फर्जीवाड़े के केस में फंसाने की कही बात
अफशां के वकील राजू मोहन यादव ने अपनी मुवक्कील के लिए अंतरिम राहत देने की गुजारिश की. तब न्यायाधीश नहीं माने थे और अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख डाल दी थी. चार जनवरी को सुनवाई हुई. अफशां के वकील राजू मोहन यादव ने राजनीतिक साजिश आए झूठे फर्जीवाड़े के केस में फंसाने की बात कही, लेकिन न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.
अग्रिम जमानत अर्जी पहले हो चुकी है खारिज
बता दें कि एडीजे तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर ने 23 दिसंबर को मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी. यह प्रकरण महुआबाग में गजल होटल से जुड़ा है. लैंड डील में एसडीएम ने जांच के दौरान पाया था कि जमीन हासिल करने के लिए अंसारी परिवार ने नियमों की अनदेखी की थी.
पढ़ें : बंगाल सरकार बुलाएगी विधानसभा सत्र, कृषि कानूनों के खिलाफ लाया जाएगा प्रस्ताव
इसी मामले में विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में लेखपाल सत्यप्रकाश द्वारा अगस्त माह में ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी. बता दें की इस लैंड डील के फर्जीवाड़े में नामजद 12 लोगों में से तीन लोग पहले ही जेल जा चुके हैं. अब मुख्तार अंसारी की पत्नी और बच्चों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है.