मुंबई: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में गिरफ्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीई कोठालिकर ने 83 वर्षीय स्वामी की जमानत की मांग वाली याचिका गुण-दोष के साथ ही चिकित्सकीय आधार पर भी खारिज कर दी. फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद स्वामी को एनआईए ने पिछले साल आठ अक्टूबर को रांची से गिरफ्तार किया था.
स्वामी के वकील के अनुसार, वह पार्किंसन की बीमारी से पीड़ित हैं और दोनों कानों से नहीं सुन पाते. एनआईए ने स्वामी की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि जांच में सामने आया है कि वह भाकपा (माओवादी) के मोर्चों के तौर पर काम करनेवाले विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे संगठनों के कट्टर समर्थक रहे हैं.