दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने मांगा कॉल डिटेल

किसान आंदोलन के दौरान टिकरी बॉर्डर पर युवती से दुष्कर्म के बाद मौत मामले में कोर्ट ने कॉल रिकॉर्ड मांगे हैं. युवती की बंगाल में अपने पिता से बातचीत हुई थी. कोर्ट ने 21 जून तक का समय दिया है.

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट

By

Published : Jun 16, 2021, 9:55 PM IST

चंडीगढ़ : किसान आंदोलन में शामिल होने आई पश्चिम बंगाल की युवती (West Bengal girl) के साथ टिकरी बॉर्डर (Tikri border) पर दुष्कर्म किया गया. किसान सोशल आर्मी से जुड़े आरोपी 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से ट्रेन में उसके साथ आए थे. इस मामले में पुलिस ने अनिल मलिक को गिरफ्तार किया है.

अनिल मलिक ने अंकुर सांगवान, अनूप चनौत के भी साथ होने की बात कही. वहीं इस मामले में हरियाणा के झज्जर से आरोपी अंकुर सांगवान ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को मृतक युवती और उसके पिता के बीच फोन पर हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

जमानत याचिका में मौत की वजह बताई कोरोना

अंकुर सांगवान ने याचिका में कहा है कि पश्चिम बंगाल की जिस युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी मौत कोरोना संक्रमित होने की वजह से हुई है. दरअसल युवती के पिता ने 9 मई को थाना बहादुरगढ़ शहर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और इसमें कई लोग शामिल हैं.

अंकित सांगवान ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वह गलत है और निराधार है, इसलिए अग्रिम जमानत दी जाए.

हरियाणा सरकार ने कहा, आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत

वहीं, इस मामले में हरियाणा सरकार ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में अंकित सांगवान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं. युवती ने पिता के साथ बातचीत में अपने साथ दुष्कर्म होने व कुछ नामों का भी उल्लेख किया है.

पढ़ें- टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म मामले में दो किसान नेता समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि वह युवती के पिता के साथ उनकी बातचीत के कॉल रिकॉर्ड सहित 21 जून को कोर्ट में पेश करें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details