नई दिल्ली :सीबीआई और ईडी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि वे दिल्ली शराब नीति मामलों में शहर की आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सीबीआई और ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उनके पास यह बताने के निर्देश हैं कि एजेंसियां 'प्रतिस्पर्धी दायित्व' और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 पर कानूनी प्रावधानों को लागू करते हुए 'आप' को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं.
शीर्ष अदालत ने राजू से मंगलवार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में 'आप' के खिलाफ अलग से आरोप लगाए जाएंगे.
राजू ने कहा कि यह भी वैसा ही अपराध होगा. न्यायमूर्ति खन्ना ने राजू को अपने बयान में सावधानी बरतने को कहा और कहा, 'क्या यह ईडी मामले में एक अलग या समान अपराध होगा? इसका जवाब कल दो.'
पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में यह निश्चित रूप से एक अलग आरोप होगा और पूछा, क्या यह सीबीआई मामले में एक अलग आरोप होगा? राजू ने जवाब दिया कि आरोप अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराध एक ही होगा. जस्टिस खन्ना ने कहा कि जरा इसकी जांच करें.