लखनऊ :पेप्सिको के अधिकृत स्टोर से खरीदे गए स्पोर्ट्स ड्रिंक में फंगस निकलने और पैसे लेकर ब्राड बैंड कनेक्शन (complaint of fungus in sports drink) न देने की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता को एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है, वहीं रिलायंस कम्युनिकेशन को भी जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बावजूद भुगतान नहीं किया. रिलायंस को नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा, साथ ही 15 हजार जुर्माना भी देना होगा.
पेप्सिको के अधिकृत स्टोर से खरीदे गए स्पोर्ट्स ड्रिंक में फंगस निकलने की शिकायत की अनदेखी के मामले में उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने एक लाख दस हजार रुपये को जुर्माना लगाया है. अर्जुनगंज निवासी भरत ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि 'नोएडा में पेप्सिको का अधिकृत स्टोर गेटोरेड है. 22 मार्च 2021 को उन्होंने स्टोर से स्पोर्ट्स ड्रिंक खरीदा था. इस दौरान कोविड की बंदिशों के चलते बिल वॉट्सएप पर भेजने की बात कही गई. घर आकर बोतल खोलने पर फंगस देख स्टोर में शिकायत की. इसके बावजूद कोई सुनवाई तो दूर बिल तक नहीं दिया गया. नोटिस भेजने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद अलीगंज स्थित लैब में जांच करवाने पर ड्रिंक खराब होने की पुष्टि हुई थी. रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी.