नई दिल्ली : उच्चतम न्यायलय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग कर आभासी सुनवाई जारी रखने के लिए देशभर के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और कुछ अन्य न्यायाधिकरणों से जवाब मांगा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका के बाद नोटिस जारी किया, इसमें दावा किया गया था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बाद हाइब्रिड सुनवाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है. पीठ ने आदेश दिया, "याचिकाकर्ता को शिकायत है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्थापित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करें."
शीर्ष अदालत ने देशभर के अन्य सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और एनसीएलएटी, डीआरटी व एनजीटी के रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने के लिए नोटिस जारी किया कि क्या वादियों और अधिवक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाइब्रिड मोड के लिए कार्यवाही की अनुमति है. सीजेआई ने कहा, "इसे हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. हम सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर रहे हैं." सीजेआई ने टिप्पणी की और याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया कि शीर्ष अदालत बाद के चरण में न्यायिक संस्थानों में ई-फिलिंग के मुद्दे से निपटेगी.