नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को धन शोधन के मामले में दी गई अंतरिम ज़मानत गुरुवार को आठ जनवरी तक बढ़ा दी. जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी ज़मानत अर्जी खारिज करने के उच्च न्यायालय के छह अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है. धन शोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है.
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने यह उल्लेख करने के बाद जैन को राहत दी कि नौ दिसंबर को उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. पीठ ने कहा, 'मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम अंतरिम आदेश का विस्तार करने के इच्छुक हैं.' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आग्रह का विरोध करते हुए दावा किया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.