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GST लागू करने संबंधी राजस्व घाटे के लिए राज्यों को पांच साल तक क्षतिपूर्ति मिलेगी : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने की वजह से राज्यों को हुए राजस्व घाटे के लिए केंद्र सरकार राज्यों को पांच साल तक क्षतिपूर्ति देने के वास्ते प्रतिबद्ध है.

Nirmala Sitharaman (file photo)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

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Published : Nov 30, 2021, 5:15 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी (GST) व्यवस्था लागू होने की वजह से राज्यों को हुए राजस्व घाटे के लिए केंद्र सरकार राज्यों को पांच साल तक क्षतिपूर्ति देने के वास्ते प्रतिबद्ध है.

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी संवैधानिक संशोधन कानून (gst constitutional amendment law) में राज्यों को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हुए राजस्व घाटे की पांच साल तक भरपाई करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि संक्रमणकाल के दौरान वर्ष 2015-16 के आधार वर्ष राजस्व पर राज्यों के राजस्व का 14 प्रतिशत सालाना की दर से संरक्षण किया गया.

उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि किसी राज्य को राजस्व की संरक्षित 14 प्रतिशत की वृद्धि दर नहीं मिली. और अगर ऐसा है तो क्या सरकार का इरादा 2022 के बाद तक जीएसटी की क्षतिपूर्ति (GST Compensation) करने का है.

पढ़ें- केंद्र ने राज्यों के लिए जारी किया 17,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा

(पीटीआई-भाषा)

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