नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी (GST) व्यवस्था लागू होने की वजह से राज्यों को हुए राजस्व घाटे के लिए केंद्र सरकार राज्यों को पांच साल तक क्षतिपूर्ति देने के वास्ते प्रतिबद्ध है.
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी संवैधानिक संशोधन कानून (gst constitutional amendment law) में राज्यों को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हुए राजस्व घाटे की पांच साल तक भरपाई करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि संक्रमणकाल के दौरान वर्ष 2015-16 के आधार वर्ष राजस्व पर राज्यों के राजस्व का 14 प्रतिशत सालाना की दर से संरक्षण किया गया.