नई दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता ए. राजा के केंद्रीय मंत्री रहते हुए कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 5.53 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल (chargesheets against ex telecom minister A Raja) किया है. अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई में सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में एजेंसी ने आरोप लगाया कि राजा के करीबी सहयोगी सी. कृष्णमूर्ति ने जनवरी 2007 में कोवई शेल्टर्स प्रोमोटर्स कंपनी बनायी और उस साल फरवरी में कांचीपुरम में एक जमीन खरीदने के लिए कमीशन के तौर पर गुरुग्राम की एक रियल एस्टेट कंपनी से उसे 4.56 करोड़ रुपये की रकम मिली.
उन्होंने बताया कि ऐसा आरोप है कि यह रकम जमीन सौदे के लिए नहीं मिली बल्कि राजा के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान रियल एस्टेट कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का दर्जा देने के बदले में मिली. सीबीआई ने आरोप लगाया कि राजा ने मंत्री पद पर रहने के दौरान 5.53 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जिसमें उस कंपनी को मिली 4.56 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है जिसमें उनके करीबी रिश्तेदार निदेशक थे.