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अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज, हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ी

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Published : Aug 20, 2022, 4:33 PM IST

Updated : Aug 20, 2022, 5:26 PM IST

सीबीआई की विशेष अदालत ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ा दी है.

Anubrata Mondal
अनुब्रत मंडल

आसनसोल (पश्चिम बंगाल):केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने कथित पशु तस्करी घोटाले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी और केंद्रीय एजेंसी के लिए उनकी हिरासत 24 अगस्त तक (Anubrata Mondal CBI custody) बढ़ा दी. मंडल को बहुत शक्तिशाली और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए सीबीआई ने टीएमसी नेता की हिरासत बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि वह 'जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.'

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सीबीआई के वकील ने कहा कि 10 बार समन जारी होने के बावजूद मंडल का 'शुरू से ही असहयोगी रवैया रहा है.' वकील ने यह भी दावा किया कि मंडल ने एक डॉक्टर पर पर्चे में 'पूरी तरह आराम करने' की सलाह लिखने लिए भी दबाव डाला था. मंडल को 11 अगस्त को सीबीआई ने कथित पशु तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 20, 2022, 5:26 PM IST

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