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कोर्ट आज इन अलग-अलग मामलों पर करेगा सुनवाई

कोर्ट आज इन अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करेगा, जिसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी समन की सुनवाई, मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस के नोटिस को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई शामिल हैं.

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Published : Sep 21, 2021, 9:09 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा है. जस्टिस योगेश खन्ना सुनवाई करेंगे.

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया है. अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में मनी लाउंड्रिंग के तहत ईडी ने समन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए.

बता दें कि ईडी ने पिछले 6 सितंबर को कोयला घोटाला के मामले में अभिषेक बनर्जी से दिल्ली में करीब नौ घंटे पूछताछ की थी. इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को मार्च महीने में गिरफ्तार किया था.

मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई आज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रकाश जारवाल और अमानुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई कर सकता है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता सुनवाई करेंगे.

11 अगस्त को कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रकाश जारवाल और अमानुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने जिन्हें आरोपों से बरी किया था, उनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज जा, राजेश गुप्ता, मदनलाल और दिनेश मोहनिया शामिल हैं.

इस मामले में अंशु प्रकाश आरोप लगाया था कि 19-20 फरवरी 2018 की आधी रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में, उनके साथ आप के विधायकों ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी. इस मामले में दायर आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपी बनाया गया था.

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आरोप पत्र में पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार वीके जैन को मुख्य चश्मदीद गवाह बनाया है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मुख्य सचिव को तीन सीटों वाले सोफे में अमानुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के बीच में बैठने को कहा गया. आमतौर पर ऐसा नहीं होता है. सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने अंशु प्रकाश के चेहरे पर लगी चोटें देखी थीं.

ईडी अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस के नोटिस को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा.जस्टिस योगेश खन्ना सुनवाई करेंगे.

ईडी कोयला घोटाला मामले में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत 22 जुलाई और 21 अगस्त को ईडी के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में प्रभावशाली राजनेता हैं. पश्चिम बंगाल सरकार अभिषेक बनर्जी के इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि ईडी उनके खिलाफ कोयला घोटाला मामले की जांच कर रही है. ऐसा कर पश्चिम बंगाल पुलिस ईडी की ओर से की जा रही जांच में बाधा खड़ी करना चाहती है.

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अभिषेक बनर्जी ने 5 अप्रैल को एक न्यूज चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. ये एफआईआर कोयला घोटाले के जांचकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए दायर की गयी थी, इसी एफआईआर में पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के जांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

सांसद प्रिंस राज और क्रिश्चियन मिशेल जमानत याचिका पर सुनवाई

वहीं लोजपा सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है. जबकि एक अन्य अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकता है.

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