कोलकाता : न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक ने सुधार गृह के अधीक्षक को निर्देश दिया कि महिला को उसके निर्वासन के उद्देश्य के लिए उचित उपाय किया जाए. अदालत ने सुधार गृह के अधीक्षक को यह निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो पुलिस कर्मियों को बांग्लादेशी महिला के साथ हवाई अड्डे पर उसकी सुरक्षा में तैनात करें. क्योंकि उसने कहा था कि वह हवाई मार्ग से अपने देश जाना चाहती है.
महिला के वकील सौम्यजीत दास महापात्रा ने कहा कि मुंबई के एक डांस बार में काम करने वाली महिला वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आई थी, लेकिन कोविड प्रतिबंधों के कारण समय पर वापस नहीं जा सकी.
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने उसे इस साल की शुरुआत में अवैध रूप से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा था और उसे उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था. जिला अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए महिला को 66 दिनों के कारावास की सजा सुनाई और 19 जून को हिरासत की अवधि पूरी हुई.