कोलकाता : पश्चिम बंगाल की एक महिला को अपने 34 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की कोर्ट ने अनुमति दे (Calcutta HC allowed a woman to abort her 34 weeks foetus) दी. गर्भपात का ऐसा अभूतपूर्व निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया है. हालांकि, अदालत के निर्देश पर इस तरह गर्भपात कराना कोई नई बात नहीं है. लेकिन कानूनी हलकों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश को अभूतपूर्व बताया है.
भारतीय कानून के तहत 24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने 34 सप्ताह की गर्भवती महिला को इसकी अनुमति दे दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस राजा शेखर मंथा की बेंच में इसकी सुनवाई हुई.