बेंगलुरु: एक विशेष अदालत ने शनिवार को चन्नागिरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा (Channagiri BJP MLA Madal Virupakshappa) को सशर्त जमानत दे दी, जो रिश्वत मामले में न्यायिक हिरासत में थे. 27 मार्च को लोकायुक्त अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था. मदल विरुपाक्षप्पा को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है.
कोर्ट ने 5 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही ये भी हिदायत दी है कि वह कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट निगम का दौरा नहीं करेंगे, न ही किसी साक्ष्य को नष्ट करने को कोशिश करेंगे. इसके साथ ही जांचकर्ताओं को पासपोर्ट सौंपना होगा. तीन सप्ताह में एक बार लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश होना होगा.
क्या है मामला?: चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मदल विरुपक्षप्पा पर कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) के अध्यक्ष रहने के दौरान रसायनों की आपूर्ति के लिए अनुबंध करने वाले ठेकेदार से 80 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था. जब मदल विरुपाक्षप्पा के बेटे मदल प्रशांत को 40 लाख रुपये मिल रहे थे, तब लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और रिश्वत के रूप में प्राप्त धन बरामद होने के बाद प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया.