पटना:बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक आदेश जारी कर बलि प्रथा पर रोक लगाने की बात कही थी. इसके अंतर्गत दरभंगा के श्यामा मंदिर में भी बलि प्रथा बंद करने को कहा गया है. इस आदेश की लगातार चर्चा हो रही है और दरभंगा के श्यामा मंदिर के मंदिर समिति सहित कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं धार्मिक न्यास बोर्ड का कहना है कि हमने किसी एक मंदिर को लेकर कोई अलग से आदेश नहीं दिया है. श्यामा मंदिर को लेकर मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन कैसे क्या करना है, विचार करेगी.
बलि प्रथा पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का पक्ष: बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने कहा है कि न्यास बोर्ड बिहार के सभी मंदिर को लेकर कई आदेश निकालता है. इसमें नया कुछ नहीं है. जो मंदिर न्यास बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं उसके लिए ऐसा आदेश है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पशु क्रूरता अधिनियम को लेकर जो बातें कहीं हैं, उसके आधार पर नियम बनते हैं.
"हम जितने भी मंदिरों का निबंधन करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं. योजना में ही रहता है कि किसी भी पशु के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए. चूंकि वो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 428 और 429 के तहत दंडनीय है. क्रूरता अधिनियम भी बना हुआ है. उसमें भी है कि किसी भी प्रकार के किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. समिति इस बात का ध्यान रखती है कि ऐसी चीजों को बढ़ावा ना मिले."- अखिलेश कुमार जैन,अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड