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दिल्ली हिंसा : पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को भेजा गया तिहाड़ जेल

दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को मनी लांड्रिंग के मामले में ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने इस मामले पर विस्तृत दलीलें 24 नवंबर को सुनने का आदेश दिया है.

ताहिर हुसैन
ताहिर हुसैन

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Published : Sep 10, 2020, 5:39 PM IST

नई दिल्ली:पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगा मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत (तिहाड़ जेल) भेज दिया गया है. ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने गुरुवार को योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि एजेंसी को हुसैन की आगे की हिरासत नहीं चाहिए है, जिसके बाद ताहिर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने इस मामले पर विस्तृत दलीलें 24 नवंबर को सुनने का आदेश दिया.

10 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया
पिछले 9 सितंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस योगेश खन्ना ने आरोपी के वकील को निर्देश दिया था कि वो अपने पक्ष में फैसलों की नजीर लेकर आएं. बता दें कि पिछले 7 सितंबर को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 सितंबर तक की ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

न्यायिक हिरासत में ताहिर हुसैन

ईडी ने एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत से नौ दिनों की हिरासत की मांग की थी. पिछले 5 सितंबर को ईडी ने कहा था कि उसने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त की बजाय 31 अगस्त को गिरफ्तार किया था. ईडी ने कहा कि प्रक्रियाओं को पूरा करने और ताहिर हुसैन का मेडिकल टेस्ट करने की वजह से यह देरी हुई थी. सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के वकील केके मनन ने ईडी की हिरासत का विरोध किया था.

कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर करने का आरोप
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील नवीन कुमार माटा ने कहा था कि ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले. ताहिर हुसैन के पास से वॉट्एसएप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता

सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के वकील केके मेनन ने ईडी की हिरासत में लेने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी परिस्थितियों का शिकार है. उन्होंने कहा कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है. उसे हिरासत में प्रताड़ित किए जाने की आशंका है. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता है.

हिंसा के लिए 1 करोड़ 30 लाख खर्च करने का आरोप

बता दें कि पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली हिंसा के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.

करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.

इस 27 अगस्त को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने हुसैन की सदस्यता रद्द कर दी थी और वह अब आम आदमी पार्टी से नगर पार्षद नहीं हैं. दिल्ली हिंसा में नाम आने के बाद हुसैन को पद से निलंबित कर दिया गया था.

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