नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता रेपाक कंसल द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री प्रभावशाली वकीलों की याचिका को प्राथमिकता देती है और बेवजह गलतियां ढूंढकर सामान्य वकीलों की याचिका को बाधित करती है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण फोन कॉल पर आदेश की घोषणा करते हुए अदालत ने कहा कि कंसल को रजिस्ट्री के खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वह बार के एक सदस्य हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया.