हैदराबाद: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मध्य पूर्वी या अन्य देशों के छात्र जो नीट 2020 के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें वंदे भारत योजना के तहत भारत आने की अनुमति दी जाए.
यह फैसला शीर्ष अदालत द्वारा आयोजित निकाय की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है. इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से विदेश में रहने वाले छात्रों के लिए के लिए वहीं पर परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग की थी, क्योंकि जब भारत में परीक्षा देने के लिए छात्र आएंगे तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा.
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीट 2020 को ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो छात्र विदेश से भारत आएंगे. उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा.