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1984 दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में हुए सिख दंगे के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर जुलाई में विचार किया जाएगा.

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Published : May 13, 2020, 12:17 PM IST

Updated : May 13, 2020, 12:37 PM IST

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में हुए सिख दंगे में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर जुलाई में विचार किया जाएगा.

इससे पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई अब गर्मी की छुट्टियों में की जाएगी.

बता दें कि सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में दोषी करार दे दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जमानत याचिका दायर की थी.

सज्जन कुमार और पांच अन्य ने 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में कैंट के राजनगर क्षेत्र में एक परिवार के पांच सदस्यों- केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने की कोशिश की थी.

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साल 2005 में न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती आयोग की अनुशंसा पर सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

Last Updated : May 13, 2020, 12:37 PM IST

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