नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में हुए सिख दंगे में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर जुलाई में विचार किया जाएगा.
इससे पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई अब गर्मी की छुट्टियों में की जाएगी.
बता दें कि सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में दोषी करार दे दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जमानत याचिका दायर की थी.