जस्टिस एमएम शांतानागौदर के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश राज्य को सहायक शिक्षकों की भर्ती का निर्देश दिया है. सरकार को रिक्त छोड़े गए 37,339 पदों को छोड़कर बाकी सभी सहायक सीटों पर सहायक अध्यापकों के पदों को भरने का निर्देश मिला है.
कोर्ट ने सभी मामलों में राज्य नोटिस जारी किया और राज्य को 14 जुलाई तक जवाब मांगा है.
कोर्ट ने नोटिस में राज्य में कार्यरत शिक्षामित्रों और त्वरित चयन प्रक्रिया में शामिल शिक्षामित्रों की संख्या का आंकड़ा मांगा गया है.साथ ही कितने सिक्षामित्रों ने 45 प्रतिशत से अधिक अंक और रिजर्व कैटेगरी में आने वालों 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उनके रोलनंबर.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो लोग वर्तमान में सहायक अध्यापक के रूप में अपने पद संभाल रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य तत्काल चयन द्वारा शेष पदों को भरने के लिए स्वतंत्रता पर है.