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भारत के सभी जिलों में मानवाधिकार कोर्ट की मांग, SC ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस

मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 30 और 31 के तहत प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना जरूरी है. इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को एक नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Jul 8, 2019, 4:14 PM IST

Updated : Jul 8, 2019, 4:28 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें प्रत्येक जिले के लिए मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की मांग की गई थी. इस याचिका के तहत अदालत ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है.

गौरतलब है कि मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 30 और 31 के तहत सभी जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करना आवश्यक है.

बता दें, याचिकाकर्ता व कानून की छात्रा भाविका फोरे द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई में की गई.

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इस याचिका में भाविका फोरे ने मानवाधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए तीन महीनों के भीतर स्पीडी ट्रायल अनिवार्य करने की मांग की है.

इसके साथ ही भाविका ने इसके लिए विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति की भी मांग की है.

Last Updated : Jul 8, 2019, 4:28 PM IST

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