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'चौकीदार चोर है' पर फंसे राहुल, SC - हमने ऐसा नहीं कहा - Chowkidar chor hai

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है. गांधी को 22 अप्रैल तक कोर्ट को जवाब देना होगा. जानिए क्या है पूरा मामला...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी. (फाइल फोटो)

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Published : Apr 15, 2019, 1:16 PM IST

Updated : Apr 15, 2019, 3:15 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है. अदालत 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी. राहुल को ये नोटिस उनके बयान 'चौकीदार चोर है' पर जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस अदालत का नाम ले कर राफेल सौदे के बारे में मीडिया व जनता में जो कुछ कहा उसे गलत तरीके से पेश किया.

आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर की थी. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने राफेल मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'चौकीदार चोर है' का बयान दिया था. इतना ही नहीं राहुल अक्सर अपने बयानों और भाषणों में भी इसका उपयोग करते आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया. जिसके बाद राहुल ने टिप्पणी की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि 'चौकीदार चोर है.'

इसके बाद भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और राहुल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की. बता दें, अदालत 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी. तब तक कोर्ट ने राहुल को जवाब देने का समय दिया है.

इस संबंध में राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी की पोल खुल चुकी है. उन्होंने कहा कि गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो झूठ बोले थे, उनके लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए.

बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर.
Last Updated : Apr 15, 2019, 3:15 PM IST

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