तिरुवनंतपुरम : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि पिनारई विजयन की सरकार द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव की कोई कानूनी और संवैधानिक वैधता नहीं है.
बता दें कि राज्य सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है.
राज्यपाल ने दावा किया कि कांग्रेस के इतिहास को लोग राज्य सरकार को सलाह दे रहे कि वह केंद्र सरकार के साथ न तो कोई सहयोग करें और न ही उनको कोई सूचना भेजें.
मीडिया से बात करते आरिफ मोहम्मद खान खान ने आगे कहा कि हो सकता है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस इतिहास को लोगों के कहना पर पास किया गया हो लेकिन इसकी कोई भी संविधानिक वैधता नहीं है. क्योंकि नागरिकता पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है.
पढ़ें- लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग रखने का अधिकार : आरिफ मोहम्मद खान
उन्होंने इतना ही नहीं यह प्रस्ताव न केवल असंवैधानिक बल्कि कानून के भी खिलाफ है.
उन्होंने कहा कि न केवल राज्यपाल बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मदारी है कि वह कानून का पालन करे.