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नाबालिग रेप पीड़िता ने मांगी गर्भपात की अनुमति, हाई कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट - मेडिकल बोर्ड

जोधपुर में दुष्कर्म पीड़ित एक नाबालिग ने राजस्थान हाई कोर्ट से अबॉर्शन की अनुमति मांगी है. हाई कोर्ट ने एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दो दिन में रिपोर्ट तलब की है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Dec 29, 2020, 5:35 PM IST

Updated : Dec 29, 2020, 7:00 PM IST

जोधपुर : राजस्थान हाई कोर्ट ने दुष्कर्म से गर्भवती होने वाली नाबालिग पीड़िताओं को लेकर गंभीरता दिखाई है. मंगलवार को भी एक नाबालिग के गर्भवती होने पर उच्च न्यायालय के समक्ष गर्भपात की अनुमति का आवेदन आने पर शीतकालीन अवकाश के बावजूद तत्काल एकल पीठ का गठन किया गया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता ने अवकाश के बावजूद एकल पीठ में पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. जिसके तहत मेडिकल बोर्ड गठित कर दो दिन में रिपोर्ट तलब की है.

जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र की पीड़िता की ओर से याचिका में बताया गया कि उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी. जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई है. वर्तमान में वह 21 सप्ताह की गर्भवती है, जिसको वह गिराना चाहती है. कानूनी तौर पर इसके लिए अनुमति आवश्यक है.

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न्यायाधीश संदीप मेहता ने सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा को नोटिस जारी करते हुए एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता का मेडिकल कर 31 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं.

वहीं, अगली सुनवाई पर पीड़िता को भी न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

Last Updated : Dec 29, 2020, 7:00 PM IST

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