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अदालत ने भगोड़े विजय माल्या की सम्पत्ति बेचने की अनुमति दी

धनशोधन रोकथाम कानून अदालत ने 9,000 करोड़ रुपये का ऋण लेकर विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की जब्त सम्पत्ति की नीलामी कर बकाया वसूलने की अनुमति दी है. अब संबंधित बैंक जल्द ही माल्या की जब्त की गई सम्पत्ति को नीलाम कर सकेंगे और अपनी बकाया राशि की वसूली कर सकेंगे. इस संबंध में न्यायालय ने विजय माल्या को बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील करने का 18 जनवरी तक समय दिया है. जानें विस्तार से...

pmla court allowed banks to lent money from vijay mallya seized assets
विजय माल्या (फाइल फोटो)

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Published : Jan 1, 2020, 7:54 PM IST

मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट (पीएमएलए) न्यायालय ने बैंकों को आर्थिक अपराधी विजय माल्या की जब्त सम्पत्ति को नीलामी कर बकाया वसूलने की अनुमति दी है. इसके बाद बैंक जल्द ही विजय माल्या की जब्त की गई सम्पत्ति को नीलाम कर बकाया राशि वसूली कर सकेंगे.

दरअसल इस मामले में मुंबई स्थित विशेष अदालत ने बैंकों को विजय माल्या की जब्त सम्पत्ति को बेचने और धन की वसूली करने की अनुमति दी है क्योंकि जांच में ईडी ने इसपर कोई आपत्ति नहीं जताई थी. इस संबंध में न्यायालय ने विजय माल्या को बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील करने का 18 जनवरी तक समय दिया है.

बता दें, साल 2016 में उद्योगपति विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपये का ऋण लेकर विदेश भाग गया था. इसके बाद PMLA अदालत ने उसे वित्तीय भगोड़ा घोषित कर दिया था.

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ज्ञात हो, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में दूसरे बैंकों ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें माल्या की सम्पत्तियों को जब्त कर नीलाम कर बेचने की अनुमति मांगी गई.

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बीते सप्ताह की शुरुआत में विशेष अदालत के आदेश पर विजय माल्या की सम्पत्ति जब्त कर ली है.

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