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कुलभूषण जाधव को दी जाएगी कॉन्सुलर एक्सेस : पाक विदेश मंत्रालय

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Published : Jul 19, 2019, 7:47 AM IST

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोक लगा दी. इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने का फैसला सुनाया था. पाकिस्तान अब जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देगा. पढ़ें पूरी खबर...

अपने परिवार से मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने देश के कानून के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा और इसके लिए कार्यप्रणाली पर काम हो रहा है.

मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जाधव को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के तहत उनके अधिकारों से अवगत करा दिया गया है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'आईसीजे के फैसले के आधार पर कमांडर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के अनुच्छेद 36 के पैराग्राफ 1(बी) के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित कर दिया गया है.'

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बयान

उसने कहा, 'एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है.'

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का बुधवार को आदेश दिया था. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है.

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भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था.

अदालत के अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने एक के मुकाबले 15 मतों से कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनाई गयी सजा की 'प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने' का आदेश दिया.

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