दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

तिहाड़ में चिदंबरम, बाहर आने के लिए बचा सिर्फ यह रास्ता - 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है. इस फैसले के बाद चिदंबरम के पास सिर्फ रेगुलर बेल का विकल्प रह गया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम

By

Published : Sep 5, 2019, 11:53 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 2:37 PM IST

नई दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में अपनी सीबीआई हिरासत की अवधि खत्म होने पर जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में जोर नहीं दिया, जिससे उनके पास अब नियमित जमानत का विकल्प रह गया है.

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया गया था. गौरतलब है कि चिदंबरम कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं.

चिदंबरम के वकील ने दलील दी कि उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के बजाय उन्हें आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिया जा सकता था. इस मामले में जांच एजेंसी को 12 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है.

हालांकि, इस बीच चिदंबरम के पास सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में एक नियमित जमानत याचिका दायर करने का विकल्प बचा हुआ है.

पढ़ें-INX मामला: चिदंबरम को तिहाड़ लाया गया, 19 सितंबर तक की जेल

संपर्क किये जाने पर मामले से जुड़े कुछ वकीलों ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फैसले पर गौर करने के बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी. शीर्ष न्यायालय से पूर्व वित्त मंत्री धन शोधन मामले में राहत पाने में नाकाम रहे थे.

वकीलों ने कहा कि वे लोग पिछले 15 दिनों में चिदंबरम के सीबीआई की हिरासत में रहने के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में की गई जांच का विश्लेषण करेंगे.

Last Updated : Sep 29, 2019, 2:37 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details