नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आरे के जंगलों की कटाई पर लगी अंतरिम रोक में कोई बदलाव नहीं किया है. सोमवार को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो कार शेड के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को 2 साल पहले लगाये गए पेड़ों की तस्वीरें और उनकी ऊंचाई का माप भी जमा करने का निर्देश दिया है.
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मुकुल रोहतगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ऋषभ रंजन ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मेट्रो वायु प्रदूषण में कटौती करती है. मेट्रो आ जाने से सात लाख वाहन सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगे. मामले की सुनवाई अब 15 नवम्बर को की जाएगी.
ईटीवी भारत से बातचीत करते ऋषभ रंजन. बता दें कि BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को आश्वासन दिया कि आरे कॉलोनी में अब कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे. साथ ही कोर्ट के अंतिम आदेश तक यहां कि यथास्थिति बरकरार रहेगी.
वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच ने बृहन्मुंबई नगर निगम की कॉलोनी में वृक्षारोपण की तस्वीरों के साथ स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है.