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पबजी को फिर शुरू करने के पक्ष में नहीं है बाल अधिकार संरक्षण आयोग - पबजी

भारत में जरूरी कानून बनने तक पबजी को शुरू नहीं किया जाएगा. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह फैसला लिया है. एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया. सिंतबर में भारत ने कई चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जनमें पबजी भी शामिल था.

national commission for protection of child rights
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Published : Dec 11, 2020, 7:15 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा है कि वह उचित कानूनों के बनने तक मशहूर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी को भारत में फिर से शुरू किए जाने के पक्ष में नहीं है. इसी साल सितंबर में भारत ने 118 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया था जिनमें पबजी भी था.

सरकार ने कहा था कि ये ऐप भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की रक्षा और सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. पबजी ने भारत में अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है.

अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में एनसीपीसीआर की अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि भारत में उचित कानून बनने तक पबजी को फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए.

इस बारे में पूछे जाने पर कानूनगो ने कहा, 'यह एक आंतरिक बैठक थी. प्रथम दृष्टया, एनसीपीसीआर देश में इस तरह के गेम को शुरू करने की अनुशंसा के पक्ष में नहीं है.'

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैठक में इसका उल्लेख किया गया कि इस गेम के कारण देश में कई लोगों की जान गईं हैं. पबजी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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