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गैंगस्टर छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल की सजा

मुंबई के सत्र न्यायालय ने जबरन वसूली के मामले में गैंगेस्टर छोटा राजन और तीन अन्य को दो साल की सजा सुनाई है.

गैंगस्टर छोटा राजन
गैंगस्टर छोटा राजन

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Published : Jan 4, 2021, 3:42 PM IST

Updated : Jan 4, 2021, 5:55 PM IST

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने छोटा राजन के साथ तीन अन्य को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है.

राजन के ऊपर वर्ष 2015 में नंदू वाजेकर नामक एक बिल्डर को धमकाने और उससे 26 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था. इस मामले में चार लोग दोषी पाए गए. इनके नाम सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम, सुमित विजय मात्रे और छोटा राजन हैं.

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नंदू वाजेकर नाम के एक बिल्डर ने 2015 में पुणे में जमीन खरीदी थी और दो करोड़ रुपये का कमीशन परमानंद ठक्कर नाम के एक एजेंट को दिया जाना तय किया गया था.

जानकारी देते वकील.

हालांकि इस मामले में ठक्कर ने दो करोड़ के अलावा और पैसों की मांग की, जिसे देने से वाजेकर ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद ठक्कर ने कथित तौर पर गैंगेस्टर छोटा राजन से संपर्क किया.

इसके बाद छोटा राजन ने कुछ लोगों को वाजेकर के दफ्तर भेजा और 26 करोड़ रुपये की मांग की. इतना ही नहीं इन लोगों ने वाजेकर को जान से मारने की धमकी भी दी.

Last Updated : Jan 4, 2021, 5:55 PM IST

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