श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत उनकी नजरबंदी की अवधि समाप्त होने वाली थी. उनकी हिरासत का समय खत्म होने से पहले ही महबूबा की हिरासत तीन महीने और बढ़ा दिया गया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने महबूबा मुफ्ती को उनका घर पर हिरासत से जुड़ा आदेश भेजा. जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव शालीन काबरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार महबूबा मुफ्ती की हिरासत जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून, 1978 के तहत बढ़ाई गई है.
हिरासत बढ़ाने के संबंध में जारी पत्र के मुताबिक जिला प्रशासन ने पीएसए एक्ट, 1978 की धारा 8 की उपधारा (1) खंड 8 (1) (क) (क) का उपयोग किया है. पत्र में लिखा गया है कि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती जो बिजबेहारा के नौगांव में रहती हैं, उनकी डिटेंशन की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ाया जाता है.
मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रमुख हैं जो जून 2018 तक भाजपा के साथ गठबंधन में जम्मू और कश्मीर में सत्ता में थी. उन्हें इस साल 5 फरवरी को, उमर अब्दुल्ला के साथ पीएसए के तहतहिरासत में ले लिया गया था, जिसे बाद हिरासत को मार्च में आगे बढ़ा दिया था.