नई दिल्ली: सारदा चिटफंड घोटाला मामले में CBI द्वारा किये गये खुलासे को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर करार दिया है. दरअसल, कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हुई पूछताछ में प्रगति रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे लेकर CBI ने खुलासे किये थे.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यदि कुछ ‘बहुत ही गंभीर तथ्यों’ की जानकारी उसे दी गयी है तो वह इसके प्रति अपनी आंखे नहीं मूंद सकती है.
पीठ ने इसके साथ ही जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि राजीव कुमार के खिलाफ उचित राहत के लिये वह आवेदन दायर करे. पीठ ने जांच ब्यूरो को इस संबंध में आवेदन दायर करने के लिये दस दिन का वक्त दिया और कहा कि कुमार तथा अन्य लोग इसके बाद सात दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं.