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केरल के राज्यपाल ने सीएए मामले में मुख्यमंत्री से मांगी रिपोर्ट, कहा- मूकदर्शक नहीं रहेंगे

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Published : Jan 19, 2020, 6:46 PM IST

Updated : Jan 19, 2020, 8:20 PM IST

सीएए विवाद को लेकर आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया है. उन्होंने केरल सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय का रुख करने के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. जानें क्या कहा उन्होंने...

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आरिफ मोहम्मद खान

तिरुवनंतपुरम : सीएए को लेकर केरल सरकार के साथ तनाव पर राज्यपाल ने कहा कि यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. उन्होंने कहा कि संविधान और भूमि का कानून महत्वपूर्ण है.

दरअसल, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ केरल सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय का रुख करने के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (सीएए) को लेकर केरल सरकार से टकराव के सवाल पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि वे मूकदर्शक नहीं रहेंगे.

बता दें कि केरल की पिनारई विजयन की सरकार ने राज्यपाल को जानकारी दिए बिना सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ अपील की है.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह एक 'मूक दर्शक' नहीं बने रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि देश का कानून कायम रहे.

पढ़ें : नागरिकता कानून पूरी तरह केंद्रीय सूची का विषय : आरिफ मोहम्मद

खान ने रविवार शाम बेंगलुरू से यहां पहुंचने पर संवाददाताओं से कहा, 'संविधान कायम रखना होगा और यह कोई निजी लड़ाई नहीं है.'

उन्होंने कहा, 'मैं मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा रहूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि नियम और कानून कायम रहें.'

गौरतलब है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार के उनसे मशवरा किए बिना संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताते हुए मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट मांगी है.

Last Updated : Jan 19, 2020, 8:20 PM IST

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