नई दिल्ली : कोरोना महामारी के कारण आगामी 31 मई तक लॉकडाउन का एलान किया गया है. सरकार की ओर सेयात्राओं को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसी बीच एक ताजा घटनाक्रम में गृह मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड धारकों की भारत यात्रा पर अहम फैसला लिया है.
ओसीआई कार्ड धारकों की भारत यात्रा पर गृह मंत्रालय ने लिया अहम फैसला - ओसीआई कार्ड धारकों की भारत यात्रा
14:36 May 22
ओसीआई कार्ड धारकों पर गृह मंत्रालय
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विदेश में फंसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारियों की कुछ श्रेणियों को देश में आने के लिए अनुमति दे दी है.
गृह मंत्रालय के फैसलों का बिंदुवार विवरण
- विदेशों में फंसे ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिकों के बच्चे भारत आ सकेंगे, बशर्ते उनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो.
- ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिक जो आपातकाल में भारत आना चाहते हैं. आपात स्थिति का अर्थ परिवार में किसी की मौत जैसे हालात.
- विदेशों में भारतीय नागरिकों का बच्चा पैदा हुए हो और वह ओसीआई कार्डधारक हो.
- ऐसे दंपति जिसका पति ओसीआई कार्डधारक हो, पत्नी भारतीय नागरिक है और उनके पास भारत का स्थायी निवास है.
- विश्वविद्यालय के छात्र जो ओसीआई कार्डधारक हैं (कानूनी तौर पर नाबालिग नहीं हैं, लेकिन जिनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं जिन्हें वहां जाने की अनुमति दी गई थी.
सरकार वर्तमान में विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 'वंदे भारत मिशन' के नाम से एक विशेष अभियान चला रही है. कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 मार्च को 21 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई थी.
इसके पहले तीन मई तक और फिर 17 मई तक बढ़ाया गया था. अब लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है.