नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को फैसला किया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वहां और जिला अदालतों में 31 अगस्त तक सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी.
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने यह भी निर्देश दिया कि सार्वजनिक परिवहन की पूर्ण उपलब्धता और दिल्ली में स्थिति के स्थिर बने रहने पर अदालतों को एक सितंबर से क्रमिक तौर पर भौतिक रूप से खोलने के लिये योजना बनाई जाएगी.
महा पंजीयक मनोज जैन द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, 'प्रायोगिक आधार पर क्रमवार तरीके से करीब एक चौथाई अदालतों को भौतिक रूप से शुरू किया जा सकता है और शेष अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करती रहेंगी.'
इसमें कहा गया, 'अधोहस्ताक्षरित (महा पंजीयक) द्वारा इस तर्ज पर एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से कार्ययोजना तैयार करने के लिये समिति के समक्ष पेश किया जाएगा.'