नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 13 नवम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
इसके पूर्व चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी लगायी थी. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की.
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने पूछताछ करने के लिये चिदंबरम को एक दिन की हिरासत में दिये जाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को खारिज कर दिया.
अदालत ने तिहाड़ अधिकारियों को चिदंबरम को दवाइयां, पश्चिमी शैली का शौचालय, सुरक्षा और अलग कोठरी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.
अदालत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर से पका कर लाया हुआ भोजन करने की इजाजत दी जा सकती है.
आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह धन शोधन के एक मामले में फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं.
सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी. यह मामला चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से संबद्ध है.
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इसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था. ईडी ने इस साल 16 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया था.