नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई जाने की गुरूवार को अनुमति दी. थरूर ने अदालत को बताया कि उन्हें सर बानी यस फोरम की ओर से बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.
अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये की सावधि जमा पेश करने का निर्देश दिया, जो उनके वापस आने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा. अदालत ने कहा, 'थरूर न तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही किसी गवाह को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और उन्हें, जो अनुमति मिली है उसका इस्तेमाल नियमों के विपरीत नहीं करेंगे.'
अदालत ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण अदालत को उपलब्ध करायेंगे. अदालत ने कहा कि वह उन सभी स्थानों का नाम तथा वहां ठहरने की अवधि, संपर्क का पता और अपना संपर्क नंबर उपलब्ध करायेंगे जहां-जहां उनका जाने का कार्यक्रम है. अदालत ने उल्लेख किया कि अतीत में भी उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है.
दिल्ली पुलिस ने उनकी याचिका का यह कहकर विरोध किया कि कांग्रेस सांसद को अगर विदेश जाने की अनुमति दी गयी तो मुकदमे से बचने के लिए विदेश में ही रूक सकते है. इसके चलते कार्रवाई के इस शुरूआती दौर में उन्हें राहत प्रदान किये जाने से सुनवाई में बाधा हो सकती है.