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पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सुनाई सजा-ए-मौत

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है. परवेज को देशद्रोह के मामले में सजा-ए-मौत दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

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परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

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Published : Dec 17, 2019, 12:39 PM IST

Updated : Dec 17, 2019, 8:06 PM IST

नई दिल्ली/इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने देशद्रोह से जुड़े एक मामले में परवेज को ये सजा दी है.

देशद्रोह के आरोप 2007 में संविधान निलंबित करने और आपातकाल घोषित करने की वजह से लगाए गए थे. 2014 में ये आरोप तय कर दिए गए थे.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ इलाज के नाम पर दुबई गए हैं. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं.

पाकिस्तान की राजनीति में परवेज मुशर्रफ

मुशर्रफ लंबे समय से इस बात पर कायम हैं कि उनकी खराब सेहत और उनकी बूढ़ी मां के चलते वह पाकिस्तान लौटने में असमर्थ हैं.

आपको बता दें, इससे पहले मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला है.

पाकिस्तान की राजनीति में परवेज मुशर्रफ

डॉन न्यूज के मुताबिक, वकीलों- ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सिद्दीकी की ओर से दायर याचिका दायर में लाहौर हाईकोर्ट से विशेष अदालत में कार्यवाही बढ़ाने पर तब तक रोक लगाने के लिए कहा गया, जब तक कि लाहौर हाईकोर्ट की ओर से मुशर्रफ की पूर्व की लंबित याचिका पर फैसला नहीं हो जाता.

गौरतलब है, इस याचिका में मुशर्रफ ने एक विशेष अदालत के गठन को चुनौती दी थी, जिसमें देशद्रोह और गैर-कानूनी काम के आरोपों के तहत परवेज पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

पाकिस्तान की राजनीति में परवेज मुशर्रफ

बता दें, मुशर्रफ ने यह नई याचिका इससे पहले इसी महीने तीन सदस्यीय विशेष अदालत की ओर से की गई उस घोषणा के बाद दायर की.

पाकिस्तान की राजनीति में परवेज मुशर्रफ
Last Updated : Dec 17, 2019, 8:06 PM IST

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