नई दिल्ली : कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में शनिवार को दिल्ली अदालत ने फैसला अगले सप्ताह तक टाल दिया है. 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार का मामला सामने आया था.
बता दें कि बलात्कार पीड़िता के पिता 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी. दरअसल जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने फैसला टालते हुए बताया की अब बुधवार को सुनवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को महिला के साथ बलात्कार के मामले में सेंगर को जेल भेज दिया.
सेंगर पर पिटाई का आरोप
रेप पीड़िता ने 4 जून 2017 को कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट कर दिया गया. उसके कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी.
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सेंगर को मिली थी उम्रकैद की सजा
तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.